विशेष बहुमत अर्थात स्पेशल मेजोरिटी का उपयोग सदन में मुख्य रूप से दो कारणों के लिए किया जाता है एक तो उस समय जब संविधान में संशोधन करना हो तथा दूसरा तब जब महाभियोग लाना हो विशेष बहुमत (पूर्ण बहुमत और साधारण बहुमत) से अलग होता है और इसमें सदन के कुल सदस्यों का दो तिहाई (2/3) गिना जाता है यानी कि किसी भी सदन में कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई को विशेष बहुमत कहा जाता है इसे निकालने का फार्मूला निम्न है:
विशेष बहुमत:
कुल सदस्यों का 2/3 होता है।
लोकसभा में विशेष बहुमत निकालने का फार्मूला:
पहले कुल सदस्यों को 3 से भाग दीजिए:
लोकसभा कुल सदस्य: 543
543/3 = 181
अब 181 को 2 से गुणा कर दीजिए:
181 X 2 = 362
लोकसभा विशेष बहुमत 362 है।
इस तरह से विशेष बहुमत निकाला जाता है।