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एक्साइज ड्यूटी सामान्य ज्ञान प्रश्न | Excise Duty GK Question in Hindi

भारत सरकार द्वारा रिवेन्यू जनरेट करने अर्थात आय कमाने के लिए बहुत से कर लगाए जाते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं इन्ही करो में से एक कर है एक्साइज ड्यूटी। यह कर भारत सरकार द्वारा उन उत्पादों पर लगाया जाता है जिनका उत्पादन या बिक्री देश की सीमाओं के अंदर होती है। इस कर से जो आय भारत सरकार को होती है उसका प्रयोग वह सार्वजनिक निर्माण व सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करती है।

1. एक्साइज ड्यूटी क्या है?
यह एक प्रकार का कर (टैक्स) है जो देश के अंदर बनने वाली वस्तुओं व उनकी देश के अंदर होने वाली बिक्री पर लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी सरकार की आय में एक बड़ा योगदान देती है।

2. मौजूदा समय में एक्साइज ड्यूटी को किस नाम से जाना चाहता है?
मौजूदा समय में साइज ड्यूटी को "सेंट्रल वैल्यू ऐडेड टैक्स" (CETVAT) के नाम से जाना जाता है।

3. भारत में एक्साइज ड्यूटी लगाई जानी कब शुरू की गई थी?
भारत में एक्साइज ड्यूटी को लगाए जाने की शुरुआत 26 जनवरी 1944 को हुई थी हालांकि उस समय उत्पादन में इसका प्रतिशत बहुत ही कम होता था परंतु वर्ष 1957 में जो बजट पेश किया गया उसमें एक्साइज ड्यूटी को 400% बढ़ा दिया गया था उस समय देश के वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी थे।

4. एक्साइज ड्यूटी कितने प्रकार की होती है?
यदि भारत के सापेक्ष में देखा जाए तो भारत में तीन तरह की एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है: 1). बेसिक एक्साइज ड्यूटी 2). एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 3). स्पेशल एक्साइज ड्यूटी।

5. बेसिक एक्साइज ड्यूटी क्या होती है?
सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट (1944) के अंतर्गत भारत में उत्पादित होने वाले नमक को छोड़कर अन्य सभी एक्साइजेबल गुड्स पर जो कर लगाया जाता है उसे बेसिक एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। किस उत्पाद पर कितनी एक्साइज ड्यूटी लगेगी यह तय करने के लिए सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट (1985) से डेटा लिया जाता है।

6. एडिशनल एक्साइज ड्यूटी क्या होती है?
बेसिक एक्साइज ड्यूटी से हटकर एक अन्य राशि कर के रूप में लेने के लिए एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। यह एक्साइज ड्यूटी उन वस्तुओं पर लगाई जाती है जो एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज एक्ट (1957) के सेक्शन 3 के अंतर्गत आतीे हैं।

7. स्पेशल एक्साइज ड्यूटी क्या होती है?
भारत में बनाई जाने वाली कुछ विशेष वस्तुओं पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाने का नियम बनाया गया है और जिन वस्तुओं पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाई जा सकती है वह भारत द्वारा बनाए गए फाइनेंस एक्ट में पहले से ही सूचीबद्ध है।

8. भारत में उत्पादित होने वाली वस्तुओं पर कितने प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है?
भारत में उत्पादित होने वाली वस्तुओं पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है हालांकि बजट के अनुसार अथवा वस्तु के प्रकार के अनुसार इस रकम में फेरबदल संभव है।

9. क्या एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए वस्तुओं की कोई सूची बनाई गई है?
जिन वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जानी तय की गई है उनकी सूची सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट (1985) के पहले और तीसरे शेड्यूल में दी गई है। इस सूची में सूचीबद्ध सभी वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी लगती है यदि कोई वस्तु एक्साइज ड्यूटी की इस सूची में सूचीबद्ध नही है तो उस वस्तु पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाती। जिन वस्तुओं का नाम इस सूची में शामिल है उन्हें एक्साइजेबल गुड्स कहा जाता है।

10. क्या नमक पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है?
हाँ... भारत में नमक पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है।

11. यदि मैन्युफैक्चरर्स द्वारा एक्साइज ड्यूटी न दी जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
बिना एक्साइज ड्यूटी दिए कोई भी कंपनी अपने यहां निर्मित की गई वस्तुओं कोे बाजार में नहीं बेच सकती यदि वह अपनी वस्तु को बाजार में बेचना चाहती है तो उसे सरकार को एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। एक्साइज ड्यूटी न देना टैक्स की चोरी है जो कि एक दंडनीय अपराध है।

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